अगर इंश्योरेंस क्लेम हो गया रिजेक्ट तो घबराएं नहीं! अब IRDAI का ‘बीमा भरोसा पोर्टल’ दिलाएगा समाधान

Bima Bharosa Portal: IRDAI ने ‘बीमा भरोसा पोर्टल’ शुरू कर पॉलिसीधारकों को इंश्योरेंस से जुड़ी शिकायतें ऑनलाइन हल करने का एक आसान और पारदर्शी तरीका दिया है जब आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाता है या बिना साफ वजह के…

अगर इंश्योरेंस क्लेम हो गया रिजेक्ट तो घबराएं नहीं! अब IRDAI का ‘बीमा भरोसा पोर्टल’ दिलाएगा समाधान
aarti gosavi

Last Updated: November 21, 2025 | 10:13 AM IST

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हाइलाइट्स

  • Bima Bharosa Portal: IRDAI ने ‘बीमा भरोसा पोर्टल’ शुरू कर पॉलिसीधारकों को इंश्योरेंस से जुड़ी शिकायतें ऑनलाइन हल करने का एक आसान और पारदर्शी तरीका दिया है जब आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाता है या बिना साफ वजह के…

Bima Bharosa Portal: IRDAI ने ‘बीमा भरोसा पोर्टल’ शुरू कर पॉलिसीधारकों को इंश्योरेंस से जुड़ी शिकायतें ऑनलाइन हल करने का एक आसान और पारदर्शी तरीका दिया है

जब आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाता है या बिना साफ वजह के देरी होती है, तो गुस्सा आना लाजमी है, खासकर जब आप सालों से प्रीमियम समय पर भरते आए हों। ऐसे में पॉलिसीधारकों की मदद के लिए भारतीय इंश्योरेंस नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने ‘बीमा भरोसा पोर्टल’ शुरू किया है। यह एक ऑनलाइन स्पेस है जहां आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उसका स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।

‘बीमा भरोसा पोर्टल’ क्या है? 

‘बीमा भरोसा पोर्टल’ (bimabharosa.irdai.gov.in पर उपलब्ध) IRDAI का पूरा ग्राहक शिकायत सिस्टम है, चाहे लाइफ, हेल्थ, मोटर, ट्रैवल या कोई भी जनरल इंश्योरेंस हो। यहां आप:

  • इंश्योरेंस कंपनी, एजेंट या ब्रोकर के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं।
  • शिकायत का हाल रियल टाइम में देख सकते हैं।
  • पुरानी शिकायतें और सारी चिट्ठी-पत्री चेक कर सकते हैं।

ये नया सिस्टम पुराने इंटीग्रेटेड ग्रिवांस मैनेजमेंट सिस्टम (IGMS) की जगह ले रहा है और शिकायत निपटारे को ज्यादा पारदर्शी बनाने का मकसद रखता है।

कब करें शिकायत?

अगर आपकी इंश्योरेंस कंपनी:

  • क्लेम रिजेक्ट कर दे या बिना वजह टालती रहे।
  • लिखित शिकायत का 15 दिन में जवाब न दे।
  • पॉलिसी की गलत या अधूरी जानकारी दे।
  • ज्यादा चार्ज करे या मिस-सेलिंग करे।

तो आप ‘बीमा भरोसा’ पर जा सकते हैं। लेकिन IRDAI सलाह देता है कि पहले कंपनी के पास लिखित शिकायत करें। अगर वो तय समय में हल न करे, तभी रेगुलेटर के पास आएं।

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शिकायत कैसे दर्ज करें? ऑनलाइन तरीका आसान है:

  1. bimabharosa.irdai.gov.in पर जाएं और ‘रजिस्टर कंप्लेंट’ क्लिक करें।
  2. पॉलिसी डिटेल, कंपनी का नाम और शिकायत की वजह भरें।
  3. क्लेम फॉर्म, चिट्ठी या रिजेक्शन लेटर जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
  4. सबमिट करें और रेफरेंस नंबर नोट कर लें—ट्रैकिंग के लिए काम आएगा।

इसके अलावा IRDAI का टोल-फ्री नंबर 155255 है या complaints@irdai.gov.in पर मेल कर सकते हैं।

अब आगे क्या?

शिकायत दर्ज होते ही IRDAI उसे संबंधित कंपनी को भेज देता है और निगरानी रखता है। कंपनी को तय समय में जवाब देना पड़ता है। अगर फिर भी संतुष्ट न हों, तो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं। उसकी डिटेल भी पोर्टल पर मिलेगी।

क्यों मायने रखता है? हर साल लाखों क्लेम आते हैं, झगड़े होना आम है। ‘बीमा भरोसा पोर्टल’ ग्राहकों को एक खुला, रेगुलेटर की नजर में